बलिया। जनपद के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी के जरिये नौकरी हासिल करने के आरोप में पुलिस ने नगरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
नवानगर शिक्षा क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर नगरा थाना में बेलसड़ी गांव के सरकारी कम्पोजिट विद्यालय के शिक्षक शिवनाथ यादव के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि शिवनाथ यादव छह दिसंबर, 1999 को शिक्षक के पद पर सेवायोजित हुआ था। भीमपुरा थाना क्षेत्र के खूंटा बहोरवां गांव के अजीत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिवनाथ यादव की नियुक्ति को लेकर शिकायत की थी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इस शिकायत की जांच के बाद शिवनाथ यादव को 24 मार्च, 2026 को बर्खास्त कर दिया था।
शिक्षक की फर्जी नियुक्ति का खुलासा,बर्खास्तगी के बाद दर्ज हुई एफआईआर

