रसड़ा (बलिया)।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया की ओर से सन फ्लॉवर पब्लिक स्कूल (रसड़ा) में बुधवार को जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बच्चों को कानूनी रूप से सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए विद्यालय की प्रार्थना सभा में बच्चों को पॉक्सो एक्ट के विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य रूप से ग्राम न्यायालय रसड़ा के सिविल जज आशुतोष सिंह व जिला प्रोबेशन कार्यालय बलिया के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पूनम राजभर ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और लैंगिक अपराधों से सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कानून में शामिल कड़े दंडात्मक प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर बताया कि कानून के समक्ष नाबालिग की सहमति को किसी भी तरह से बचाव का आधार नहीं माना जा सकता है।सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को गुड टच व बैड टच के बीच का अंतर बेहद सरल तरीके से समझाया गया ताकि वे किसी भी गलत हरकत को पहचान सकें। इसके साथ ही किसी भी आकस्मिक या आपातकालीन स्थिति में बच्चों को बिना डरे मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए उन्हें चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 की उपयोगिता और सहायता लेने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही बच्चों से सरकार की संबंधित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।इस दौरान विद्यालय के प्रेसीडेंट एनपी श्रीवास्तव, प्रबंधक गौरव श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य नीरज सिंह, विनोद शर्मा आदि थे।
रसड़ा में पास्को एक्ट विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तार से सिविल जज ने बच्चों को दी जानकारी


