नाबालिग को भगाने के मामले में दोषी को 25 साल की सजा,40 हजार रुपये जुर्माना

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बलिया । पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से आईपीसी की धारा 363, 366 व धारा 6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 25 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रूपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जनपद के मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियुक्त 18 नवम्बर 2023 की रात वादी की 13 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर मनियर थाना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

26 अक्टूबर को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त मनियर थाना क्षेत्र के पिलुई गांव निवासी अभिषेक चौहान को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बलिया ने धारा 06 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं, अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह ने पैरवी किया।

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